कोविड टीकाकरण: सरकार ने राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य कर्मचारियों के नए पंजीकरण की अनुमति नहीं देने को कहा

𝐤𝐮𝐬𝐡𝐚𝐥 𝐕𝐞𝐫𝐦𝐚

नयी दिल्ली, तीन अप्रैल केन्द्र ने शनिवार को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों के किसी भी नए पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाये क्योंकि इस श्रेणी में कुछ अपात्र लाभार्थी कोविड-19 टीकाकरण के लिए अपने नामों को नियमों का उल्लंघन करते हुए सूचीबद्ध करा रहे है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक पत्र में कहा कि 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के पंजीकरण को-विन पोर्टल पर अनुमति दी जाएगी, और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को पहले से पंजीकृत स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के सार्वभौमिक टीकाकरण को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने को कहा गया।

देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था जिसमें स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया और दो फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था।

साठ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण एक मार्च से शुरू हुआ था।

भूषण ने पत्र में कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सभी प्रयास किए गए हैं।

उन्होंने कहा, ''विभिन्न स्रोतों से ऐसी कई सूचनाएं मिली है कि कुछ कोविड-19 टीकाकरण केन्द्रों में कुछ अपात्र लाभार्थी स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के रूप में पंजीकरण करा रहे हैं और निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए टीकाकरण किया जा रहा है।''

उन्होंने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों के किसी भी नए पंजीकरण की अनुमति नहीं दी 


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