गौरतलब है कि पिछले साल 2020 के अगस्त महीने में सोने ने करीब 56,200 रुपये का ऑल टाइम हाई लेवल छुआ था और अब सोना 44,113 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच चुका है। इस तरह सोना अपने ऑल टाइम हाई से 12000 रूपये तक सस्ता हो चुका है। 2020 में सोना 28 फीसदी तक चढ़ा था और अब 12 हजार रुपये से भी अधिक गिर चुका है। सिर्फ इसी साल में भी सोने में भारी गिरावट आई है। इतना ही नहीं, चांदी में भी 10 हजार रुपये तक की गिरावट देखने को मिली है।
अगर आप भी सस्ते होते सोने को देखते हुए सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आयकर नियमों के मुताबिक आम आदमी घर में कितना सोना रख सकता है।
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक विवाहित महिला घर में 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष केवल 100 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ दिए रख सकते हैं। अगर आप तय सीमा में सोना घर में यानी अपने पास रखते हैं तो आयकर विभाग आपके सोने के आभूषणों जब्त नहीं करेगा।
अगर आपके पास इससे ज्यादा सोना है तो आपको इसके लिए इनकम टैक्स प्रूफ या फिर ये सोने और गहने कहां सा आए देना होगा। वैलिड सोर्स और प्रूफ के साथ आप जितनी मर्जी चाहे उतना सोना घर में रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिना इनकम सोर्स बताए घर में सोना रखना चाहता है तो इसकी सीमा तय है।
कानून कहता है कि ज्वैलरी के रूप में सोना रखने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको इसे खरीदने के लिए पैसों का जरिया बताना होगा। अगर आपको ज्वैलरी विरासत में मिली है तो आपको इसकी वसीयत दिखानी होगी।