लखीमपुर खीरी। जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्रता/एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के लिए नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में मानक निर्धारित किए गए हैं। इन मानकों में आने वाले लोगों को राशन कार्ड का समर्पण करना होगा।
डीएसओ ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना एक मार्च 2016 से लागू है, जिसके बाद राज्य व केन्द्र सरकार के अधीन नौकरी प्राप्त किए जाने से, मुद्रा लोन योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर से व सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित रोजगार मेलों आदि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित परिवारों में कई लोग लाभान्वित हो चुके होंगे। यदि वह परिवार वर्तमान समय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित अपात्रता मानकों में आ चुके है तो वह अपना राशनकार्ड स्वयं समर्पित कर दें। राशन कार्ड समर्पण के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क
डीएसओ ने बताया कि राशनकार्ड समर्पण के लिए कार्डधारक जिला पूर्ति कार्यालय के नंबर 05872-253592, पूर्ति निरीक्षक सदर के मोबाइल 8127461054, पूर्ति निरीक्षक गोला गोकर्णनाथ 7617555532, पूर्ति निरीक्षक मोहम्मदी 7081497562, पूर्ति निरीक्षक मितौली 9005168813, पूर्ति निरीक्षक निघासन 9454956555, पूर्ति निरीक्षक धौरहरा 9169546996, पूर्ति निरीक्षक पलिया 8853308423, पूर्ति निरीक्षक नगर मुख्यालय 9838204555 के दूरभाष/मोबाइल नम्बर पर सूचना देते हुए राशनकार्ड समर्पित कर सकते हैं।
शहरी क्षेत्रों में यह है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया
एक्सक्लूजन क्राइटेरिया शहरी क्षेत्र में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलित यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हो। इन्हें राशन कार्ड समर्पण करना होगा।
ग्रामीण क्षेत्र में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया
डीएसओ ने बताया कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा टैक्टर अथवा हार्वेस्टर व वातानुकुलन यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा पांच केवीए अथवा उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिसके सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेन्स/शस्त्र हो। ऐसे परिवारों को राशन कार्ड का समर्पण करना होगा।