लखीमपुर खीरी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच हाईकोर्ट ने अब सिविल कोर्ट के गेट पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी किया है।
जिला जज मुकेश मिश्र ने वकीलों व आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित करते हुए अगले आदेशों तक कचहरी के गेट बंद रखने का निर्णय लिया है। एडीजे राजेश मिश्र ने बताया कि जमानत प्रार्थना पत्र व अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा केवल अर्जेंट मामले की सुनवाई होगी। वकीलों, स्टांप विक्रेता, मुवक्किल अधिवक्ता, लिपिक सहित सभी व्यक्तियों का प्रवेश कचहरी परिसर में प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही अभियुक्त की रिमांड पर सुनवाई भी ऑनलाइन की जाएगी। संवाद
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वीडियो कॉलिंग के जरिये होगी अदालती सुनवाई
सोशल मीडिया एप का इस्तेमाल करते हुए पहली बार अदालती सुनवाई किए जाने का आदेश जारी किया गया है। जिला मोटर दुर्घटना अधिकरण के न्यायाधीश लोकेश राय ने व्हाट्स एप वीडियो कॉलिंग के जरिए अर्जेंट मामलों की सुनवाई किए जाने का आदेश जारी किया है, इससे पहले जिला मोटर दुर्घटना अधिकरण के पेशकार और अकाउंटेंट के संक्रमित होने के चलते सुनवाई प्रभावित चल रही थी। हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए न्यायाधीश लोकेश राय ने बताया कि अर्जेंट मामलों की सुनवाई 28 अप्रैल से सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक 9411894142 पर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के जरिए की जा सकेगी।
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एडीजे राजेश मिश्र बने कोविड प्रभारी
कोरोना संक्रमण के प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति के लिए अपर जिला जज राजेश मिश्र को जिम्मेदारी दी गई है।
सिविल कोर्ट में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के कोविड संक्रमण की रोकथाम और अदालतों में संक्रमण को बचाने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। जिसकी जिला जज मुकेश मिश्र ने एडीजे राजेश मिश्र को जिम्मेदारी दी है।
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सीएमओ को दिए निर्देश
कोरोना संक्रमण की रोकथाम समिति के प्रभारी राजेश मिश्रा ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जंगबहादुर सिंह और महामंत्री अजय कुमार पांडे के ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए कोविड हॉस्पिटल में भर्ती अधिवक्ताओं और सिविल कोर्ट कर्मचारियों के समुचित इलाज के लिए सीएमओ को निर्देशित किया है।
अफसरों को मिलीं जिम्मेदारियां
जिला जज मुकेश मिश्र ने जिला अदालत और मजिस्ट्रेट अदालत के अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए नए सुनवाई अधिकारी तैनात कर दिए हैं। एक सप्ताह के लिए जारी तैनाती आदेश में 28 अप्रैल के लिए जिला न्यायालय के कार्य सेकंड एडीजे और मजिस्ट्रेट न्यायालयों के कार्य फास्ट अपर सी सीजेएम, 29 अप्रैल को एडीजे एफटीसी न्यू और जुडिशल मजिस्ट्रेट, 30 अप्रैल को एडीजे 13 और एसीजेएम एफटीसी, तीन मई को एडीजे 11 और थर्ड एसीजेएम, चार मई को एडीजे सिक्स और प्रथम, पांच मई के लिए थर्ड एडीजे और जुडिशल मजिस्ट्रेट को ऑनलाइन सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है। यह अदालतें सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ऑनलाइन सुनवाई करेंगी। संवाद
Lakhimpur Kheri : कचहरी के गेट हुए बंद, सुनवाई केवल ऑनलाइन
April 27, 2021