लखीमपुर खीरी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा प्रदान की है। अब आवेदक घर बैठे ही चालान जमा कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जमानत राशि जमा करने के लिए अब बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि अब जमानत राशि https://rajkosh.up.nic.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जा सकेगी।
डीएम ने बताया कि उम्मीदवार स्वयं अथवा निकटतम सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) व जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन जमानत राशि जमा करके चालान जनरेट कर सकते हैं। डीएम ने पोर्टल पर स्वयं अपना चालान जनरेट करके भी देखा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन चालान जनरेट करने से लोगों को बैंकों में बिना वजह लाइन में लगने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। वह घर बैठे या अपने आसपास की सीएचसी व जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चालान जनरेट कर सकते हैं।
ऑनलाइन चालान प्रिंट करने की प्रक्रिया
जमानत राशि जमा करने के लिए सर्वप्रथम पोर्टल https://rajkosh.up.nic.in/ के होम पेज पर जाकर पे विदाउट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। डिपार्टमेंट के कॉलम में क्कष्टङ्क-8443- सिविल जमा पंचायत चुनाव को सेलेक्ट करें। डिपॉजिट पीरियड में एनुअल ही रहने दें। इसके बाद डिवीजन में लखनऊ व ट्रेजरी के कॉलम में लखीमपुर खीरी का चयन करें। डिपाजिटर नेम में जमाकर्ता का नाम व पता भरें। अमाउंट में पद के अनुसार नियत जमानत राशि भरें। टोटल आफ हेड्स पर क्लिक करें। वेरीफाइड कैपिटा कोड भरे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। नए पेज पर भरी हुई जानकारी एवं डाटा चेक करें। प्रोसीड विद नेट पेमेंट पर क्लिक करें। पेमेंट मोड सेलेक्ट करके पेमेंट करें और चालान प्रिंट कर लें। चालान के ऊपर एक्नॉलेजमेंट चालान लिखा होना चाहिए।
ग्रापं सदस्य पद के लिए जिला पंचायत के नोड्यूज की बाध्यता खत्म
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/ डीएम ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिला पंचायत से नोड्यूज लेने के संबंध में एक नया निर्णय लिया है। उन्होंने सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए जिला पंचायत से नोड्यूज लेने की बाध्यता खत्म कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए अब जिला पंचायत से नोड्यूज नहीं लेना होगा, बल्कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जिला पंचायत की अदेयता पुष्टि के संबंध में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना आवश्यक कर दिया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जमानत राशि जमा करने के लिए अब बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि अब जमानत राशि https://rajkosh.up.nic.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जा सकेगी।
डीएम ने बताया कि उम्मीदवार स्वयं अथवा निकटतम सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) व जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन जमानत राशि जमा करके चालान जनरेट कर सकते हैं। डीएम ने पोर्टल पर स्वयं अपना चालान जनरेट करके भी देखा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन चालान जनरेट करने से लोगों को बैंकों में बिना वजह लाइन में लगने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। वह घर बैठे या अपने आसपास की सीएचसी व जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चालान जनरेट कर सकते हैं।
ऑनलाइन चालान प्रिंट करने की प्रक्रिया
जमानत राशि जमा करने के लिए सर्वप्रथम पोर्टल https://rajkosh.up.nic.in/ के होम पेज पर जाकर पे विदाउट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। डिपार्टमेंट के कॉलम में क्कष्टङ्क-8443- सिविल जमा पंचायत चुनाव को सेलेक्ट करें। डिपॉजिट पीरियड में एनुअल ही रहने दें। इसके बाद डिवीजन में लखनऊ व ट्रेजरी के कॉलम में लखीमपुर खीरी का चयन करें। डिपाजिटर नेम में जमाकर्ता का नाम व पता भरें। अमाउंट में पद के अनुसार नियत जमानत राशि भरें। टोटल आफ हेड्स पर क्लिक करें। वेरीफाइड कैपिटा कोड भरे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। नए पेज पर भरी हुई जानकारी एवं डाटा चेक करें। प्रोसीड विद नेट पेमेंट पर क्लिक करें। पेमेंट मोड सेलेक्ट करके पेमेंट करें और चालान प्रिंट कर लें। चालान के ऊपर एक्नॉलेजमेंट चालान लिखा होना चाहिए।
ग्रापं सदस्य पद के लिए जिला पंचायत के नोड्यूज की बाध्यता खत्म
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/ डीएम ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिला पंचायत से नोड्यूज लेने के संबंध में एक नया निर्णय लिया है। उन्होंने सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए जिला पंचायत से नोड्यूज लेने की बाध्यता खत्म कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए अब जिला पंचायत से नोड्यूज नहीं लेना होगा, बल्कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जिला पंचायत की अदेयता पुष्टि के संबंध में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना आवश्यक कर दिया है।