Lakhimpur Kheri : स्मैक बरामदगी के मामले में आरोपी को 10 माह की कैद

𝐤𝐮𝐬𝐡𝐚𝐥 𝐕𝐞𝐫𝐦𝐚
लखीमपुर खीरी। मामूली मात्रा में स्मैक बरामदगी के पुराने मामले में एडीजे हरिप्रसाद ने आरोपी को 10 महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


अभियोजन पक्ष रखते हुए केडीजीसी रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के ग्राम मदूरा निवासी मुन्नीलाल को ईसानगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 20 मार्च 2015 को हिरासत में लिया था। एसआई अरविंद शुक्ला ने एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए बताया की मुन्नीलाल के पास से एक पन्ने में लिपटी हुई स्मैक बरामद हुई थी। अदालती सुनवाई के दौरान एसआई अवधेश कुमार ने अपनी गवाही दर्ज कराई वहीं आरोपी ने अपनी गरीबी, बीमारी का हवाला देते हुए जुर्म इकबाल की अर्जी दे दी अदालत में सुनवाई के बाद आरोपी मुन्नीलाल को 10 महीने का कठोर कारावास और 500 जुर्माने की सजा सुनाई है।

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